आगरा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने एत्मादपुर थाना क्षेत्र के नागला केसरी निवासी राजवीर को दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुना दी। इसके साथ ही 1.25 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। थाना एत्मादपुर में दर्ज मुकदमे के अनुसार 31 दिसंबर को बालिका घर से खेलने के लिए निकली थी। ट्यूशन पढ़ने के समय तक जब वापस घर नहीं पहुंची, तो परिजनों ने तलाश की। शाम 5:00 बजे बालिका खाली पड़े प्लॉट में मृत पाई गई। बालिका के सिर में चोटें और बाएं हाथ की उंगली भी कटी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी चौकीदार राजवीर को हिरासत में लिया था।