आगरा

खंदौली में ग्राम प्रधान ने पंचायत की भूमि पर किया अवैध कब्जा और बनाया मकान, बेदखल व अर्थदण्ड का आदेश

आगरा। खंदौली थाना क्षेत्र के गांव मुड़ी जहाँगीरपुर में जब गांव का चौकीदार प्रथम नागरिक (ग्राम प्रधान) ही ग्राम पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा कर मकान बनवा लेगा और गरीब मकान की आस लिये कतार में खड़ा मिलेगा तो फिर न्याय की उम्मीद किससे की जा सकती है 23 मार्च 2025 को तहसील न्यायालय ने ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत की जमीन अवैध कब्जा कर पक्का मकान बनवाकर कब्जा कर लेने पर बेदखल व अर्थदण्ड के आदेश दिये गये हैं ।
विकास खण्ड क्षेत्र की ग्राम पंचायत मुढ़ी जहाँगीरपुर के ग्राम प्रधान राजीव गिरी पुत्र हरिगिरी ने ग्राम पंचायत की जमीन जो खाद के गड्ढे की थी पर अवैध कब्जा कर रिहायशी मकान बनवा लिया जिसकी शिकायत ग्राम पंचायत के ही सुरेश चंद्र द्वारा की गई की गई मामला तहसीलदार एत्मादपुर के कोर्ट में चला और एक मामला सिविल न्यायालय (सी.डी.) आगरा के यहाँ विचाराधीन हैं ।
तहसीलदार एत्मादपुर के कोर्ट में चले भूमि विवाद में जमीन ग्राम पंचायत मुढ़ी जहाँगीरपुर में खाद के गड्ढे की मिली जिसपर ग्राम प्रधान राजीव गिरी ने अवैध कब्जा कर रिहायशी मकान बनवा लिया था कोर्ट में तारीख पर तारीखें पड़ी लेखपाल प्रमोद कुमार की रिपोर्ट के बाद 23 मार्च 2025 को तहसीलदार एत्मादपुर के न्यायालय में तहसीलदार मान्धाता प्रताप सिंह ने कोर्ट की सुनवाई के दौरान लेखपाल प्रमोद कुमार की कोर्ट में दी गई रिपोर्ट में ग्राम प्रधान राजीव गिरी द्वारा कब्जा की गई भूमि ग्राम पंचायत की है खाद के गड्ढे की है जिसका गाटा संख्या 335 रखवा 0.0830 हैक्टेयर है जिसमें से 0.0494 हैक्टेयर पर अवैध कब्जा पाया गया और इससे ग्राम प्रधान ने ग्राम सभा को क्षति पहुंचाई है जिसपर न्यायालय ने अपने आदेश में
बेदखल और साथ ही क्षतिपूर्ति हर्जाना अर्थदण्ड 14535 रुपये व 8 रुपये निष्पादन व्यय का अर्थदण्ड से आरोपित किया है और आदेश दिया है और बसूली के लिए नोटिस जारी करने का आदेश दिया है ।

सत्तापक्ष के एक नेता सिफारिशें भी काम न आई….
ग्राम प्रधान मुढ़ी जहाँगीरपुर राजीव गिरी ने ग्राम पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा कर आदेश अपने पक्ष में कराने को हर हथकंडे अपनाए लेकिन वह भी काम न आ सका चर्चा है कि ग्राम प्रधान सत्तापक्ष के एक नेता का करीबी है उसके द्वारा तहसील प्रशासन पर खूब दबाब बनाने का प्रयास किया लेकिन लेखपाल व कानूनगो की लगी रिपोर्ट के बाद अवैध कब्जा कर पक्का मकान पाया गया था जिसपर पर ग्राम प्रधान ने रिहायशी पक्का मकान बनवा लिया था तहसील न्यायालय ने ग्राम प्रधान मुढ़ी जहाँगीर पुर राजीव गिरी को जमीन से बेदखल व अर्थदण्ड के आदेश दिये हैं ।

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