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समीक्षा संवाद राज्य सूचना आयुक्त

गोंडा। राज्य सूचना आयुक्त डॉ दिलीप अग्निहोत्री ने जन सूचना अधिकारियों द्वारा समय सीमा का पालन ना करने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आरटीआई अधिनियम के अनुसार तीस दिन में आवेदक को सूचना देना अपरिहार्य है। इसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए। राज्य सूचना आयुक्त गोंडा सर्किट हाउस में जन सूचना अधिकारियों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अंतरण और शुल्क की मांग भी निर्धारित अवधि में करनी चाहिए। शुल्क कहां जमा करना है इससे भी आवेदक को अवगत कराना चाहिए। यह प्रयास होना चाहिए कि गरीब,पीड़ित, बुजुर्ग और महिला आवेदकों को व्यर्थ परेशान ना होना पड़े।

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