आगरा पुलिस कमिश्नरेट में आज से धारा 163 लागू कर दी गई है. यह धारा 5 जनवरी 2025 तक लागू रहेगी. इस संबंध पुलिस आयुक्त जे रविन्दर गौड ने बताया कि 06 दिसम्बर (मुस्लिम समुदाय द्वारा काला दिवस एवं हिन्दू संगठनों द्वारा शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है), क्रिसमस एवं नववर्ष-2025 को सकुशल सम्पन्न कराने/उक्त अवसरों व त्योहारों पर कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने एवं अन्य परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (पूर्व धारा 144 सीआरपीसी) कमिश्नरेट आगरा में लागू की गई है। इस अवधि में इस धारा का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के अन्तर्ग दंडनीय अपराध माना जाएगा।
ये रहेंगे प्रतिबंध
पांच या उससे अधिक व्यक्तिर्या का समूह बिना पूर्वानुमति प्राप्त किये किसी सार्वजनिक स्थल पर एकत्रित नहीं होगा।
कोई भी व्यक्ति, किसी प्रकार का आग्नेयाख, लाठी, बल्लम व कोई अन्य खतरनाक हथियार या सामान लेकर नहीं चलेगा।
कोई भी व्यकि, किसी स्थान पर ईंट, पत्थर, राजा, सोडावाटर की बोतल या अन्य कोई ऐसी वस्तु एकत्रित नहीं करेगा।
कोई भी व्यक्ति, किसी प्रकार की अफवाह न तो फैलाएगा और न ही फैलाने के लिए किसी को प्रेरित करेगा।
कोई भी व्यक्ति, केसी भी सार्वजनिक मार्ग पर न तो जाम लगावेगडि और न ही अन्य किसी को जाम लगाने का प्रेरित करेगा।
किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन, झांकी अनुमति बिना जुलूस आदि नहीं करेंगे और न हीं निकालेंगे।
कोई भी पेट्रोल एग संचालक बिन नन्चर के किसी भी वाइन को पेट्रोल पम्प से ईंधन नहीं देगा।
कोई भी विभाग पार्किंग ठेकेदार, दुकानदार शनि नान सिनेमावर सार्वजनिक व व्यवसायिक परिसर में बिन नम्बर के किसी भी वाहन में खड़ा नहीं होने देगा।
जिसी सार्वनिक स्थान पर हरपी आदि का बित्ता अनुमति प्रयोग नहीं होगा।