
आगरा। अब जिले में नाबालिग और अपराधी ई- रिक्शा नहीं चला सकेंगे। ई-रिक्शा चालकों के लिए शासन द्वारा सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। नाबालिगों द्वारा ई-रिक्शा चलाने की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके तहत किसी भी नाबालिग को ई-रिक्शा चलाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, ई- रिक्शा से जुड़ी चोरी, लूटपाट, छेड़खानी और अन्य आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए चालकों का सत्यापन अनिवार्य किया जा रहा है। यह सत्यापन सुनिश्चित करेगा कि केवल चरित्र प्रमाणित चालक ही ई-रिक्शा चला सकें। यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए ई-रिक्शाओं का रूट भी निर्धारित किया जाएगा और सभी ई-रिक्शा को यह प्रक्रिया नाबालिगों के ई-रिक्शा चलाने पर रोक लगाने और परिवहन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर सभी ई- रिक्शा मालिक और चालकों का सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है। सत्यापन के बाद प्रत्येक ई- रिक्शा को क्यूआर कोड दिया जाएगा, जो चालकों की सत्यापित पहचान के रूप में कार्य करेगा। नानक चंद शर्मा, एआरटीओ प्रशास रजिस्टर्ड किया जाएगा ताकि कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति ई-रिक्शा न चला सके। पुलिस द्वारा सभी ई- रिक्शाओं का सत्यापन किया जाएगा और प्रत्येक ई-रिक्शा पर क्यूआर कोड लगाने की योजना बनाई गई है, जिससे चालक की पूरी जानकारी स्कैन करने पर मिल जाएगी। कई जिलों में इस प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है।