आगरा

जिसका रेप किया उसी से शादी नहीं की तो जमानत होगी निरस्त, थाना खंदौली में है दुष्कर्म का मुकदर्मा दर्ज

आगरा। दुष्कर्म के आरोपी को हाईकोर्ट ने इस शर्त पर जमानत दी है कि अब उसे उसी युवती से शादी करनी होगी, जिसने उस पर रेप का आरोप लगाया है। अदालत ने इसके लिए 3 महीने का समय भी दिया है। अगर आरोपी ने उससे शादी नहीं की तो ये जमानत निरस्त हो जाएगी। आरोपी एक शिक्षक है और वह एक कोचिंग में तैयारी कर रहा था। जहां युवती भी पढ़ने आती थी। आरोप है कि युवती को पुलिस भर्ती परीक्षा में पास कराने के लिए आगरा लाया था। जहां उसने अलग-अलग होटलों में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। राजस्थान, सीकर का रहने वाला नरेश कुमार मीणा आगरा में पुलिस भर्ती कोचिंग कर रहा था। उसी कोचिंग में युवती भी पढ़ने आती थी। आरोपी नरेश मीणा ने युवती से कहा कि वह उसे पुलिस भर्ती में पास करा देगा। इसके लिए उसने 9 लाख रुपये देने को कहा। युवती उसके झांसे में आ गई। 17 सितंबर 2024 को वह युवती को परीक्षा दिलाने के लिए आगरा ले जाया। मेडिकल परीक्षा पास कराने के नाम पर उसे एक होटल में रखा। जहां नरेश मीणा ने युवती के साथ दुष्कर्म किया। युवती के अश्लील वीडियो और फोटो बना लिए। वीडियो इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी देकर कई बार दुष्कर्म किया। 21 सितंबर 2024 को युवती की ओर से थाना खंदौली में दुष्कर्म का मुकदर्मा दर्ज कराया गया। युवती ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उसके अश्लील वीडियो बना लिए थे। वायरल करने की धमकी देकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा। विरोध करने पर उसके अश्लील वीडियो, फोटो इंटरनेट पर वायरल कर दिए। पुलिस ने नरेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जिला जज विवेक सांगल ने 3 अक्टूबर 2024 को आरोपी के कृत्य को घृणित और गंभीर मानते हुए जमानत का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई।

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